हरियाणा के वोटरों के लिए बड़ी खबर, वोटर लिस्ट पर मिली एक और मौका
चंडीगढ़, 29 अगस्त 2026। हरियाणा के मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision (SIR) 2026 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है।

चंडीगढ़, 29 अगस्त 2026। हरियाणा के मतदाताओं के लिए चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट के Special Intensive Revision (SIR) 2026 को लेकर महत्वपूर्ण अपडेट जारी किया है। आयोग ने दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 सितंबर 2026 तक बढ़ा दी है।
चुनाव आयोग के संशोधित कार्यक्रम के अनुसार हरियाणा में मतदाता सूची को लेकर 31 जुलाई से 30 सितंबर 2026 तक दावे और आपत्तियां दाखिल की जा सकती हैं।
इसका मतलब है कि जिन पात्र मतदाताओं का नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, या जिनकी एंट्री को लेकर किसी तरह की आपत्ति है, उन्हें अपनी जानकारी ठीक कराने के लिए अतिरिक्त समय मिल गया है।संशोधित कार्यक्रम के अनुसार दावे और आपत्तियों का निपटारा 28 अक्टूबर 2026 तक किया जाएगा।
इसके बाद हरियाणा की Final Electoral Roll यानी अंतिम मतदाता सूची 6 नवंबर 2026 को प्रकाशित की जाएगी।वोटरों के लिए क्यों जरूरी है?
अगर आपका नाम वोटर लिस्ट में नहीं है, नाम/पता/अन्य जानकारी में गलती है या किसी योग्य व्यक्ति का नाम छूट गया है, तो SIR प्रक्रिया के दौरान दावा या आपत्ति दर्ज करना महत्वपूर्ण है।
हरियाणा के Chief Electoral Officer ए. श्रीनिवास के अनुसार तारीख बढ़ाने का उद्देश्य उन पात्र नागरिकों को अतिरिक्त अवसर देना है जो पहले निर्धारित समय में अपना दावा या आपत्ति दाखिल नहीं कर पाए।